चुनाव के लिए वाहन न देने वालों पर दर्ज कराएं एफआईआरः डीएम
- डीएम ने एआरटीओ को दिए आदेश
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अरबिंद श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ |
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फाइल फोटो-1 |
कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल ने कहा कि चौथे चरण में 23 फरवरी को जनपद के चारों विधान सभाओं में मतदान होगा। पोलिंग पार्टियों को मतदेय स्थल तक बसों से भेजा जाएगा। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेटों और जोनल मजिस्ट्रेटों के लिए चार पहिया वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। पुलिस और एआरटीओ के माध्यम से वाहन स्वामियों को वाहन अधिग्रहण आदेश दिए जा रहे हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन स्वामी अधिग्रहण आदेश लेने में आनाकानी कर रहे हैं।
इससे चुनाव के लिए वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। डीएम ने कहा कि ऐसे वाहन स्वामियों की सूची तैयार करें। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं। जिन वाहनों को अधिग्रहीत किया गया है, वह निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचाएं। इसमें लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाए। कहा कि 18 फरवरी को हमीरपुर बसें भेजनी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट केशवनाथ गुप्ता ने कहा कि सभी वाहन स्वामी इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग करें और प्रतिकूल कार्रवाई से बचें।
आदर्श आचार्य संहिता का पूरी तरह पालन करें राजनैतिक दलः हर्षदीप
- सर्किट हाउस में सम्पन्न हुई बैठक में प्रेक्षक ने दिए निर्देश
बांदा। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के सम्बन्ध में निर्वाचन से सम्बन्धित जानकारी एवं निर्वाचन व्यय लेखा के सम्बन्ध में जनपद के चारो विधान सभाओं के प्रत्यार्शियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रेक्षकगणों की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बांदा सदर विधान सभा-235 के लिये नियुक्त प्रेक्षक हर्षदीप श्रीराम कम्बले द्वारा कहा गया कि आज की बैठक सभी राजनैतिक दलों के साथ विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से बुलाई गई है।
फाइल फोटो-2 |
उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी भी राजनैतिक दल एवं प्रत्याशा की कोई शिकायत हो तो सीधे प्रेक्षकगणों के मोबाइल नम्बरों पर अथवा निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायतों के लिये निर्वाचन कन्ट्रोल रूम में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है, एैसा कोई भी कार्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन हो। पुलिस प्रेक्षक उज्जवल भौमिक ने कहा कि पुलिस प्रशासन एलर्ट है और शान्ति पूर्ण निर्वाचन कराना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पाये जाने पर 03 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है। आपका सहयोग चाहिए ताकि निर्वाचन को शान्ति पूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराया जा सके।
व्यय प्रेक्षक राणेन्डू सरकार ने कहा कि प्रत्यार्शियों के द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक व्यय को निर्वाचन रजिस्टर में अंकित जरूर करें। जो भी प्रत्यार्शी खर्च करें उसे अनिवार्य रूप से उसकी सही जानकारी रजिस्टर में अंकित करें। कोई भी तथ्य छिपाये नहीं। उन्होंने कहा कि गाड़ी, प्रचार-प्रसार, पोस्टर, बैनर, पम्पलेट आदि पर होने वाले व्यय का लेखा जोखा की सूचना उपलब्ध करायें। एकाउन्ट सबमिशन की सही जानकारी दें। उन्होंने कहा कि 11, 16 एवं 21 फरवरी, 2022 को कलेक्ट्रेट सभागार बांदा में चारो विधान सभाओं के सभी प्रत्यार्शियों द्वारा अपने-अपने लेखा का मिलान की तिथियां निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों में सभी प्रत्यार्शी/उनके निर्वाचन व्यय अभिकर्ता मिलान हेतु अपने व्यय रजिस्टर तथा बाउचरों सहित मिलान हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
विधान सभा तिन्दवारी-232 के प्रेक्षक संजीव कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत जैसे कानून व्यवस्था हो या प्रत्यार्शी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने सम्बन्धित शिकायत हो तो उसकी वीडियो बनाकर एप में अपलोड कर सकते है। उन्होंने कहा कि इसके लिये विधान सभावार उड़न दस्ता टीमें गठित है जो तत्काल रिस्पोश देती है तथा तत्काल घटना स्थल पर जाकर जांचकर अपनी रिर्पाट रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग को एप के माध्यम से देती है। रिटर्निंग ऑफिसर शिकायत की पुष्टी होने पर तत्काल कार्यवाही करते है। शिकायत का 100 मिनट में अनिवार्य रूप से निस्तारण करना है।
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने सुक्षाव दिये गये। 235 विधान सभा के प्रत्यार्शी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्यालय खोलने की अनुमति के लिये रिर्पाट कोतवाली एवं चौकी स्तर पर 04-04 दिनों तक लम्बित रहती है। इसी प्रकार 234 विधान सभा के प्रत्यार्शी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अनुमति लेने सम्बन्धी आख्यायें 03-03 दिनों तक लम्बित रखी जाती है। जिस पर प्रेक्षक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से अपेक्षा की आप अपने स्तर से प्रकरणों को दिखवालें तथा नियमानुसार आख्यायें/रिर्पाट उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।
फाइल फोटो-3 |
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल ने कहा कि सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने सभी रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित किया कि अपने-अपने विधान सभा में सिग्ल विण्डो सिस्टम तत्काल किय्राशील करें तथा प्रत्यार्शियों द्वारा जनसभा, रैली, गाड़ी, हैलीकोप्टर आदि की अनुमति से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 24 घण्टें में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 संजय कुमार शैवाल द्वारा प्रेक्षकगणों को जनपद में कोविड टीकाकरण एवं कोविड की स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में 18 वर्ष की आयु के प्रथम डोज 101.67 प्रतिशत, द्वितीय डोज 79.20 प्रतिशत जो राज्य के औसत से अधिक है। इसी प्रकार 15 से 18 वर्ष तक के आयु के प्रथम डोज में 97.3 प्रतिशत एवं द्वितीय डोज में 4.13 प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है। 60 वर्ष से अधिक आयु में 86.68 प्रतिशत लग चुका है। साथ ही अवगत कराया गया कि मतदान करने वाले कर्मचारियों को प्रीकाशन डोज लगायी जा रही है।
इस बैठक में व्यय प्रेक्षक राणेन्डू सरकार मो0नं0-8840409275, पुलिस प्रेक्षक उज्जवल भौमिक मो0नं0-9569395581, 235-बांदा विधान सभा के प्रेक्षक हर्षदीप श्रीराम काम्बले मो0नं0-8887957061, तिन्दवारी-232 विधान सभा के प्रेक्षक संजीव कुमार मो0नं0-8081860033, 233-बबेरू विधान सभा के प्रेक्षक आशोक कुमार मो0नं0-8840624462, 234-नरैनी विधान सभा के प्रेक्षक विनीता मो0नं0-8840459855, जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल मो0नं0-9454417531, पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन मो0नं0- 9454400257, समस्त रिटर्निंग आफिसर जनपद बांदा, अपर पुलिस अधीक्षक, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसर, मुख्य चिकित्साधिकारी डा अनिल कुमार सहित राजनैति दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।
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